The Digital Teacher : मानवाधिकार दिवस का आयोजन कर विद्यार्थियों को किया गया जागरूक...

मानवाधिकार दिवस का आयोजन कर विद्यार्थियों को किया गया जागरूक...




विद्यार्थियों में सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने आज 10 दिसंबर शनिवार को शास. पूर्व माध्य. शाला नवापारा (अमोदा) में मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मानवाधिकार के बारे में डिजिटल कक्ष में विडियो प्रदर्शन कर जानकारी दी गयी तो वही विद्यालय मैदान में सभा का आयोजन किया गया। नवाचारी शिक्षक श्री राजेश कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि मानवाधिकार वो मूलभूत अधिकार हैं जिनसे किसी भी इंसान को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग जैसे मुद्दों के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता और उन्हें देने से वंचित नहीं किया जा सकता। असमानताओं को कम करना और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना है। इस दिन, संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रों को सभी के लिए समान अवसर देने और असमानता यानि इनइक्वैलिटी, बहिष्कार और भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। श्री राजेश कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार सीमित नहीं कर सकती। यह अधिकार सभी भारतीय नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जैसे सभी भारत के लोग, भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन व्यापन कर सकते हैं। शिक्षक श्री कन्हैया लाल मरावी ने मानव अधिकारों का उल्लेख किया तथा विद्यार्थियों से आह्वान किया की वें समाज में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता लाएं। इस अवसर पर सभी विद्यार्थीगण उपस्थित रहे।

हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सबसे पहले 10 दिसंबर 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को अपनाने की घोषणा की। हर साल 10 दिसंबर का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है।

जानिये क्या हैं मुख्य मानवाअधिकार
मानव अधिकार का अर्थ उन मूल अधिकारों से है, जो सभी को समान रुप से जीवन जीने, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और एक समान व्यवहार की प्राप्ति का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे में कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, यह नियम कानून युद्ध बंदियों, कैदियों से लेकर सामान्य नागरिकों तक के लिए बनाए गये है।

1 बोलने की आजादी
2 आजादी और सुरक्षा का अधिकार
3 आर्थिक शोषण के खिलाफ आजाव उठाने का अधिकार
4 रंग, नस्ल, भाषा, धर्म के आधार पर समानता का अधिकार
5 कानून के सामने समानता का अधिकार
6 कानून के सामने अपना पक्ष रखने का अधिकार
7 अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार

मानवाधिकार दिवस को मनाने के कारण और उद्देश्य
मानव अधिकार दिवस मनुष्य के लिए वास्तविक अधिकार प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में लोगों के शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भलें और कल्याण में सुधार करने के लिए मनाया जाता है। 
इसे मनाने के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य और कारण निम्न है-

1 दुनिया भर के लोगों के बीच में मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।
2 समग्र मानव अधिकारों की स्थिति में प्रगति के लिये संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रयासों पर जोर देना।
3 एक साथ मानव अधिकारों के विशिष्ट मुद्दों को उजागर करने के लिए सहयोग और चर्चा करना।
4 इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समूहों जैसे- महिलाओं, नाबालिगों, युवाओं, गरीबों, दिव्यांग व्यक्तियों और आदि अन्य को राजनीतिक निर्णय लेने में भाग लेने और मनाने के लिये प्रोत्साहित करना।











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